आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट की बेंच ने बिना कोई आदेश दिए सुनवाई को समाप्त किया। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच गुरुवार या अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है।
केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें।
जेल में बंद दिल्ली सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी जमानत मिलनी चाहिए ताकि वे चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में जा सकें। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आएगा तो उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल सकेगी।
केजरीवाल के वकील बोले CM के खिलाफ कोई सबूत नहीं
दिल्ली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में, केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं।
केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं, एसवी राजू का कहना है कि गिरफ्तारी का फैसला सिर्फ जांच अधिकारियों का ही नहीं था, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी इसका फैसला लिया गया था।
मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने यदि जांच में सहयोग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन्होंने कहा कि यह धारणा बड़ी सफलता के साथ पैदा की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है,लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया है।